चालान से नहीं बच सकते आप! अगर किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, तो मोबाइल पर पहुंचेगा e-challan का मैसेज

Chhattisgarh News: दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने शुरुआती तौर पर 35 e-challan डिवाइस ट्रैफिक के पुलिस को दिया है. जिससे वह गाड़ी के नंबर से ही गाड़ी के मालिक का पता लगा लेगी.

Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर ई चालान से जुर्माना वसूल करेगी. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास नकद नहीं है तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से चालान भर सकते हैं. इसके लिए दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने शुरुआती तौर पर 35 e-challan डिवाइस ट्रैफिक के जवानों को दिया है. जिससे वह गाड़ी के नंबर से ही गाड़ी मालिक का पता लगा लेगी और ई चालान के माध्यम से उसके मोबाइल पर जुर्माना का मैसेज भेज दिया जाएगा. इतना ही नहीं लोग घर बैठे-बैठे जुर्माना ऑनलाइन दे सकते हैं.

नो पार्किंग में खड़ी की गाड़ी तो ई डिवाइस से कटेगा चालान

दुर्ग जिले में वर्तमान समय मे नो पार्किग में खडी वाहनों को लॉक कर या क्रेन से उठाकर कार्यवाही की जाती है लेकिन अब नो पार्किग पर खड़ी गाड़ियों पर ई डिवाइस  से चालान तैयार कर चस्पा किया जावेगा. चस्पा चालान करने पर वाहन मालिक के मोबाईल नंबर से लिंक हो जायेगा. जिससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते है. यदि चालक ऑनलाईन का उपयोग नहीं करता है. तो चस्पा किये गये प्रिन्ट में अधिकारी का नाम मोबाईल रहेगा. जिससे संपर्क कर चालान जमा कर सकता है.

घर बैठे-बैठे ऑनलाइन कर सकते है चालान का पेमेंट

इस डिवाइस मशीन में वर्चुअल कोर्ट भेजने की सुविधा दी गई है यदि वाहन चालक मौके मे पेमेंट करने में असमर्थ है तो उनका प्रकरण मौके पर ही वर्चुअल कोर्ट भेज दिया जावेगा. जहां से कोर्ट द्वारा पेमेंट के लिए वाहन चालक के मोबाईल नंबर पर लिंक भेजा जावेगा. जिसे वह घर बैठे पेमेट कर सकता है और कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है. इस डिवाइस मशीन में उल्लंघनकर्ता के फोटो खीचने की सुविधा जो सर्वर पर स्टोर हो जाता है जिससे उल्लंघनकर्ता मुकर नहीं सकता है.

अगर दूसरी बार नियमों का किया उल्लंघन, तो कटेगा दोगुना चालान

यह डिवाइस मशीन पूर्ण रूप से ऑनलाईन की प्रक्रिया है. जिसमें वाहन चालक डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी प्रकार के यूपीआई के माध्यम से मौके पर ही तुरंत चालान की राशि जमा कर सकता है. वाहन चालक द्वारा यातायात नियम का उल्लंघन करने पर दोबारा पाया जाता है तो उसकी किये गये नियम के विरूद्ध दोगुनी राशि वसूल की जाएगी.

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Author: newtraffictail

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