Maharashtra Politics: परली कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जानिए उनके वकील ने क्या कुछ कहा.
Maharashtra Navnirman Sena: मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) कार्यकर्ताओं के भड़काऊ बयानों और पथराव के मामले में पर्ली कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. तदनुसार, राज ठाकरे आज अदालत में पेश हुए. इस बीच इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है और उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस संबंध में बात करते हुए राज ठाकरे के वकील ने कहा, “हमने आज न्यायाधीश को बताया कि राज ठाकरे चिकित्सा कारणों से अदालत में उपस्थित नहीं हो सके. कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया. साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी.
जानें क्या है मामला?
लोकसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार, अक्टूबर 2008 में, राज ठाकरे को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था. इसका असर पूरे राज्य में महसूस किया गया था. जगह-जगह तोड़फोड़ भी हुई थी. परली के धर्मपुरी प्वाइंट पर एसटी पर पथराव किया गया था. इसमें काफी नुकसान हुआ था. इस घटना के बाद राज ठाकरे और मनसे के कई कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामले दर्ज किए गए. इस मामले में परली कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. हालांकि, लगातार सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.






