महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद:धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए गृह विभाग की मंजूरी जरूरी; नासिक में मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पर रोक

महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सरकार में चल रही तनातनी के बीच महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले गृह विभाग से परमीशन लेनी होगी। गृह विभाग के ताजा सर्कुलर के मुताबिक, अब से स्पीकर लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस से अनुमति लेनी होगी। आज दोपहर 12 बजे इस मुद्दे को लेकर गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच एक मीटिंग होनी है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम दिया है। इस बीच नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि 3 मई तक सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहां लगे लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद वे मान्य डेसिबल में ही स्पीकर बजा सकेंगे।

दीपक पांडे ने आगे बताया कि नियम के अनुसार सभी मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को अपने यहां स्पीकर लगाने के लिए लिखित आवेदन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 महीने से एक साल की सजा का भी प्रावधान है। नासिक कमिश्नर ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सभी को अनुमति देंगे।

मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा पर रोक
कमिश्नर दीपक पांडे ने आगे कहा कि हमारी इस मुद्दे पर कड़ी नजर है और किसी भी कीमत पर हम धर्म के आधार पर दरार पैदा नहीं होने देंगे। आयुक्त दीपक पांडेय ने अपने नए आदेश में यह भी कहा है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। अगर वहां कोई आयोजन करना करना है, तो उसकी अनुमति पहले पुलिस से लेनी होगी। हनुमान चालीसा के आयोजन के दौरान पुलिस की टीम भी वहां मौजूद रहेगी।

मनसे के कार्यकर्ता नहीं बजा सकेंगे स्पीकर
पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं है। हम समाज में किसी तरह का दरार नहीं पैदा होने देंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ सामाजिक और धार्मिक कलह पैदा करना है। नासिक पुलिस के नए आदेश के अनुसार मस्जिद के 100 मीटर क्षेत्र में नमाज अदा करने से 15 मिनट पहले और नमाज खत्म होने के 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा, भजन, गीत या स्पीकर बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

झंडा लगाने के विवाद के बाद अमरावती में धारा 144
अमरावती के दूल्हा गेट पर झंडा लगाने और हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आज अचलपुर और परतवाड़ा इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। रविवार को हुए इस विवाद के बाद सोमवार सुबह इस मामले में 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसी मामले में 35 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज है। अचलपुर में सोमवार देर रात से पुलिसफोर्स तैनात हैं और सिर्फ जरुरी काम से बाहर निकलने वालों को जमा होने की अनुमति दी जा रही है। जिलाधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है।

रविवार रात करीब 10 बजे झंडा हटाने को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ था। पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ था। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाया और धारा 144 लागू की है।

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Author: newtraffictail

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