Money Laundering Case: 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंची जैकलीन फर्नांडिस

Jacqueline Fernandez: 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नींडिस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंची हैं. वे भी इस मामले में आरोपियों में से एक हैं.

Jacqueline Fernandez Patiala House Court: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस शुक्रवार को नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं. ED द्वारा जांच किए जा रहे मामले में फर्नांडिस भी आरोपियों में से एक है. वे कई दौर की पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुकी हैं.

दिल्ली की अदालत ने फर्नींडीस को दी थी बेल
अदालत के सामने फर्नांडीस की पेशी 20 दिसंबर को अदालत द्वारा एक ब्रीफ सुनवाई स्थगित करने के बाद हुई है. इससे पहले नवंबर में दिल्ली की अदालत ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस को जमानत दे दी थी.

30 नवंबर को चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी हुई थी गिरफ्तार
30 नवंबर को, दिल्ली पुलिस ने मुंबई की पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया था. जिसे चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी कहा जाता है और उसी ने चंद्रशेखर को फर्नांडीस से मिलवाया था. यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी पिंकी ने शिकायतकर्ता और अन्य स्रोतों से वसूली गई राशि का निपटान करने में अहम भूमिका निभाई है.

 ईडी ने अपने कब्जे में ली सुकेश की पत्नी की 26 कारें
इससे पहले इसी अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान कॉनमैन सुकेश की पत्नी आरोपी लीना मारिया पॉल से बरामद 26 कारों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने आरोपी लीना मारिया पॉल के चेन्नई स्थित फार्महाउस से कुर्क की गई 26 कारों को अपने कब्जे में लेने की ईडी की अर्जी मंजूर कर ली थी. ईडी ने याचिका में आरोप लगाया है कि इन कारों को मामले में अपराध की आय से खरीदा गया था और फिर मामले की जांच के दौरान उन्हें कुर्क कर लिया गया था.

2021 में EOW ने दायर की थी चार्जशीट
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 2021 में चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और 14 अन्य अभियुक्तों को नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के प्रावधानों के तहत दायर की गई थी.ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य ने हवाला रूट का इस्तेमाल किया, जिससे अपराध से कमाए गए पैसे को छिपाने के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं थीं. चंद्रशेखर और उसकी एक्ट्रेस पत्नी दोनों को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था.

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Author: newtraffictail

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