सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा कदम, 150 दिनों के लिए 10% वैश्विक टैरिफ लागू

अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी वैश्विक आयात शुल्क (Global Tariff) लागू करने का ऐलान किया है। यह नया आदेश मंगलवार से प्रभावी होगा।
व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, दवाइयां, ऊर्जा उत्पाद, क्रिटिकल मिनरल्स, बीफ, टमाटर, टैल्क बेस और उनके पार्ट्स को इस टैरिफ से छूट दी गई है। इसके अलावा किताबें, दान में मिलने वाला सामान और यात्रियों के निजी उपयोग की वस्तुएं भी शुल्क से बाहर रहेंगी।
ट्रंप ने यह टैरिफ 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लागू किया है, जो राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15% शुल्क लगाने का अधिकार देती है। इसके बाद विस्तार के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। इससे पहले लगाए गए 10% से 50% तक के टैरिफ को अदालत ने अवैध ठहराया था।
अमेरिकी वित्त मंत्री Scott Bessent ने कहा कि नया 10% शुल्क और संभावित अतिरिक्त टैरिफ से 2026 में राजस्व लगभग पहले जैसा ही रहेगा। उन्होंने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यापारिक साझेदारों के साथ अमेरिका की मोलभाव करने की क्षमता कुछ कम हुई है।
ट्रंप प्रशासन ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 और 232 के तहत अलग-अलग देशों के खिलाफ नई जांच शुरू करने की भी घोषणा की है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) पहले से ही चीन और ब्राजील के खिलाफ जांच कर रहा है, जबकि वियतनाम और कनाडा जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।
व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका का भुगतान संतुलन (Balance of Payments) घाटा गंभीर है और यह कदम उसी को सुधारने के लिए उठाया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
इस फैसले से वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

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